पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा में 9647 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका गेस्ट टीचरों की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएम कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को ये फैसला दिया। शिक्षा विभाग द्वारा 16 सितंबर 2010 को 9647 जेबीटी अध्यापकों के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने के खिलाफ जेबीटी पदों पर काम कर रहे बीएड डिग्रीधारी अतिथि अध्यापकों को शामिल न करने पर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अतिथि अध्यापक रितेश दत्ता व 11 अन्य ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बीएड डिग्रीधारी अतिथि अध्यापकों को जेबीटी पद के अयोग्य मानने को चुनौती देते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में यह तथ्य भी रखा गया है कि याचिकाकर्ता पिछले दो-तीन वर्षो से बीएड डिग्री के आधार पर जेबीटी पदों पर बतौर अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं। उन्हें विभाग द्वारा इस संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए हुए हैं। याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को जेबीटी पद के योग्य मानता है और नियुक्त करता है। वहीं शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार भी वे जेबीटी पद के योग्य हैं। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चयनित टीचरों के प्रधान दलीप बिश्नोई व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।
SOURCE:DAINIK JAGRAN
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